How to Get a Valid Chhattisgarh Domicile Certificate: Step by step documentation, eligibility rules, online application process छत्तीसगढ़ में मूल निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate या Residence Certificate) एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना हो, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, या राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना हो—हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।
अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ इसकी पात्रता (Eligibility), जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान शब्दों में दी गई है।
छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता (Eligibility Rules)
छत्तीसगढ़ का वैध निवासी प्रमाण पत्र पाने के लिए आपको नीचे दी गई शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा:
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जन्म और निवास: आवेदक का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ हो और वह या उसके माता-पिता राज्य में कम से कम 15 वर्षों से लगातार रह रहे हों।
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शिक्षा की शर्त: आवेदक ने छत्तीसगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: आवेदक ने राज्य से कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं (हाई स्कूल) या 12वीं (हायर सेकेंडरी) की परीक्षा पास की हो।
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सरकारी कर्मचारी: यदि माता-पिता केंद्र या छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं (या संवैधानिक पदों पर हैं), तो उनके बच्चे भी इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र होते हैं।
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विवाहित महिलाएं: यदि किसी महिला का विवाह छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी से हुआ है, तो वह भी आवेदन कर सकती है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (PDF फॉर्मेट में) तैयार रखें:
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पटवारी और सरपंच/पार्षद की रिपोर्ट: निवास की पुष्टि के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज।
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शपथ पत्र (Affidavit): कोर्ट या नोटरी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र।
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र: कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं की अंकसूची (Mark sheet)।
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पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड।
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जमीन/मकान के कागजात: चालू वर्ष का बी-1 (B-1) फॉर्म या बिजली बिल (यदि उपलब्ध हो)।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step Online Process)
छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। आप राज्य के Sewa Setu (सेवा सेतु) या e-District पोर्टल के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं:
प्रोसेसिंग समय और डाउनलोड
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित राजस्व अधिकारी (तहसीलदार या नायब तहसीलदार) आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। आमतौर पर 20 से 25 दिनों के भीतर आपका डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे आप इसी पोर्टल से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC / Lok Seva Kendra) में जाकर भी इन दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करवा सकते हैं।